
झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का अधिकार किसी को नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन व उसके प्रेमी की ऑनरकिलिंग में ऐक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि झूठी शान व सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं देता। किसी को भी अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के वाले परिवार के उस सदस्य को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। मैनपुरी के इस मामले के तथ्यों के अनुसार लड़की के परिवार वालों ने दूसरी जाति के राहुल से शादी करने के कारण दोनों की हत्या कर दी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि उसने हत्या नहीं की।उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का ऐक्टिव रोल ह।