यूपी सरकार ने निकाला शराब के उपर नया नियम उत्तर प्रदेश की सरकार अब शराब के ऊपर नया नियम लागू करने जा रही है अब घर में तय सीमा से अधिक शराब रखने पर लोगों को बनवाना पड़ेगा लाइसेंस!

राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था साल 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति में की है अगर किसी को घर में तय सीमा से ज्यादा शराब रखनी है तो उनको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लाइसेंस बनवाने के लिए आबकारी विभाग से उनको निवेदन करना पड़ेगा उसके बाद ही वे लोग लाइसेंस हासिल कर पाएंगे! राज्य सरकार ने यह व्यवस्था साल 2021-22 के आबकारी नीति के लिए जारी की है! अब उत्तर प्रदेश सरकार आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने के लिए जा रही है!

साल 2021-22 में 15 फरवरी से बियर,विदेशी शराब और शराब के अंग्रेजी भंडार के अनुमति दे दी जाएगी! उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से 6 हजार करोड़ बढ़ाकर 34,500 करोड़ का लक्ष्य रख दिया है! उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार को साल 2021 के लिए नई आबकारी नीति के लिए अनुमोदित कर दिया है! अब उत्तर प्रदेश के लोगों को घर में जरूरत से ज्यादा beer रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा!