आईटी मिनिस्टर—-दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफार्म अगर कोई है तो वह है सोशल मीडिया सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोग अपनी पर्सनल और लाइफ से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई अपनी अपनी अपडेट डालता रहता है इसी के चलते सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर भी काफी कैस देखने को मिलते रहते हैं आज आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के कुछ नए नियमों की जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि कैसे नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जर हैं 53 करोड’ यूट्यूब के यूजर हैं 44.8 करोड़’फोटो फेसबुक के यूजर हैं 41 करोड़’इंस्टाग्राम के यूजर 21 करोड़’ टि्वटर के यूजर है 1.75 करोड़ लगभग पूरे भारत में हमारे सोशल मीडिया के यूजर बहुत हैं और यह माध्यम दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है. इसके चलते हर किसी की प्राइवेसी और उनके पर्सनल डाटा को सेव करना बहुत ही बड़ा टास्क बन चुका है. रवी शंकर प्रसाद जी ने यह बात का भी सामना किया कि सोशल मीडिया पर अक्सर फेक न्यूज़ की भी बहुत अफवाह बनती हैं और बहुत से लोग उस के माध्यम से लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं.

सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन बनाई गई है उसके बारे में रवि शंकर प्रसाद जी ने बताया और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको इसके ऊपर हाई रोल बनाने की मांग की थी और साथ ही उन्होंने पूरा इसके लिए graph तैयार कर लिया है. सोशल मीडिया की गाइडलाइंस को दो टाइप की रखी गई है. हिंसा भाषा सीन के आधार पर कैटेगरी बनेंगी. 3 स्तर पर नागरिकता का मेकैनिज्म बनेगा सोशल मीडिया ओटीपी तक गाइडलाइन तय है.
सभी प्रकार के हिंदी देवी देवताओं अपमान का आरोप पर एक्शन लिया जाएगा. महिलाओं पर जो अब शब्द यूज करते हैं उस पर भी पाबंदी रखी जाएगी उनके प्राइवेट पार्ट की मजाक बनाना या उस पर कोई भी कमेंट करना पूरी तरीके से सख्त मना है! Sexual harassment किसी भी के लिंग जाति की मजाक उड़ाना या उनके सेक्स के बारे में किसी भी प्रकार की कमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे संगीन मुद्दों पर 24 घंटे के अंदर ही अंदर कार्रवाई होगी और इस प्रकार की सभी चीजों को डिलीट करवाया जाएगा और इन सब पर लीगल एक्शन लिया जाएगा.
Signification social media पर तीन प्रकार के सभी मुद्दों में से एक मुद्दा सबसे मेन रहेगा जिसमें से आपको महीने की पूरी क्राफ्ट में इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपके पास पूरे महीने में कितनी कंप्लेन आई और आपने कंप्लेंट पर कैसा ऑप्शन लिया. सभी प्रकार की कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी रहेगा. कानूनी एजेंसी के तालमेल के लिए नोडल अफसर रखना जरूरी है.
क्रेंद्र के नोटिस पर 15 दिन के अंदर करनी होगी कार्रवाई. सोशल मीडिया पर यूजर की उम्र के हिसाब से वर्गीकरण का चुनाव होगा अगर किसी भी यूजर की उम्र कम है तो उसको उसी के हिसाब से कंट्रोल मिलेगा. दर्शकों की उम्र के हिसाब से उनको उनका कंटेंट दिखाया जाएगा. सोशल मीडिया ने बहुत सारे प्राइवेसी का वर्गीकरण तैयार कर लिया गया है और इस प्राइवेसी के चलते अब हम सब एक महफूज सोशल मीडिया यूजर बन सकेंगे और साथी हमारे हर एक यूजर को फुल सेफ्टी भी मिलेगी.